खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक, पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति अनिवार्य करने का निर्देश
बक्सर। समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में सोमवार को जिला पदाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि खाद्य पदार्थों के कारोबार से जुड़े सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी कारोबारियों के लिए पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। बक्सर जिले में ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस एवं पंजीयन जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले में कुल 614 अनुज्ञप्ति एवं 1826 पंजीयन जारी किए जा चुके हैं। खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संग्रहण की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि सर्वे नमूना एक भाग में तथा वैधानिक नमूना चार भागों में संग्रहित किया जाता है, जिसमें एक भाग जांच के लिए खाद्य विश्लेषक को भेजा जाता है। जिला पदाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया। साथ ही स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के तहत किचनों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, नमूना संग्रहण, प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश भी दिए गए।










