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महिलाओं के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम, मुआवजा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई

चौसा। यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा योजना 2018 को लेकर चौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बक्सर के आदेश के आलोक में सचिव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस दौरान पैनल अधिवक्ता आरती कुमारी एवं पीएलवी सुरेंद्र पांडेय ने उपस्थित लोगों को योजना की विस्तृत जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि यह योजना द्वारा तैयार की गई है, जिसे उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद पूरे देश में लागू किया गया। योजना का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके पुनर्वास में सहयोग करना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक मुआवजा दिया जा सकता है, जबकि 14 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के मामले में 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। आवेदन के लिए एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट व पहचान पत्र आवश्यक है। जरूरतमंद 15100 हेल्पलाइन पर मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

 

 

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