BREAKING NEWS
मनोविज्ञान विभाग डी.के. कॉलेज के नवीकृत विभाग तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में 1909 मामलों का कियपूर्व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष डाॅ. प्रिय रंहिंदी दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर में हुआ रामलीला महोत्सव में कृष्ण जन्म और नारद मोह लीनारी का सम्मान समाज का उत्थान – मीना सिंहरामलीला मंच का उद्घाटन कर बोले अश्विनी चौबे वभाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अमरेंद्र पांडबक्सर में 15 थानों के प्रभारी बदले, एसपी शुभम आरकेंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिलाई पूर्व बक्सर में वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ, घर-घरयुवा शक्ति से नया इतिहास लिखेगा बक्सर – गिरिगोयल धर्मशाला में व्यवसायी संघ की बैठक, अमित पश्री रामलीला समिति बक्सर के मंच पर ताड़का वध औरबनारपुर में किसान महापंचायत, कंपनी व प्रशासन दुर्गापूजा को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु राजपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री संतोष कुमारबक्सर में जन सुराज पार्टी की “बिहार बदलाव यातइटाढी प्रखंड में जिला बाल कल्याण समिति के निरबिहार रेडक्रॉस सोसाइटी में नई कार्यकारिणी काभारत प्लस एथेनॉल प्रा. लि. परिसर में धूमधाम से ट्रेनों से शराब बरामद, मोबाइल चोर पकड़ाचक्की में थाना प्रभारी को भावपूर्ण विदाईएबीवीपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत पर भव्य बक्सर में आयोजित हुआ प्रखण्ड स्तरीय कृषि सां
विज्ञापन के संदर्भ में :
बड़ी खबर

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दो लाख की सहायता स्वीकृत

चौसा। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक 1383 18 सितम्बर 2017 द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए तथा उसे अधिक व्यापक बनाने के लिए अनुदान स्वरूप प्रोत्साहन राशि के भुगतान को विनियमित करने हेतु मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2016 नियमावली लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत राज्य के निःशक्त पुरूष से विवाह करने वाली सामान्य महिला या निःशक्त महिला से विवाह करने वाले सामान्य पुरुष अथवा निःशक्त स्त्री/पुरुष से विवाह करने वाले निःशक्त स्त्री/पुरुष को अधिकतम परिपक्वता देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है जिसकी अवरूद्धता अवधि न्यूनतम तीन वर्ष की होगी। जिला पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत राशि भुगतान की स्वीकृति दी गयी। वधु बन्दना कुमारी (निःशक्त) एवं वर प्रवीण कुमार राय (निःशक्त) को स्वीकृत राशि दो लाख रूपये दी गई। जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त योजना की राशि विभागीय निदेशानुसार आईसीआईसीआई बैंक में संधारित है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!