निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दो लाख की सहायता स्वीकृत
चौसा। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक 1383 18 सितम्बर 2017 द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए तथा उसे अधिक व्यापक बनाने के लिए अनुदान स्वरूप प्रोत्साहन राशि के भुगतान को विनियमित करने हेतु मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2016 नियमावली लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत राज्य के निःशक्त पुरूष से विवाह करने वाली सामान्य महिला या निःशक्त महिला से विवाह करने वाले सामान्य पुरुष अथवा निःशक्त स्त्री/पुरुष से विवाह करने वाले निःशक्त स्त्री/पुरुष को अधिकतम परिपक्वता देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है जिसकी अवरूद्धता अवधि न्यूनतम तीन वर्ष की होगी। जिला पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत राशि भुगतान की स्वीकृति दी गयी। वधु बन्दना कुमारी (निःशक्त) एवं वर प्रवीण कुमार राय (निःशक्त) को स्वीकृत राशि दो लाख रूपये दी गई। जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त योजना की राशि विभागीय निदेशानुसार आईसीआईसीआई बैंक में संधारित है।










