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सरकारी स्थलों पर अवैध होर्डिंग, फ्लेक्स व बैनर लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई

बक्सर। समाहरणालय, बक्सर के जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में जिलाधिकारी साहिला ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भवनों, परिसरों, सड़कों के किनारे, बिजली के खंभों, पुल-पुलियों, सरकारी दीवारों, चौक-चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर अथवा किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह कृत्य बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिलाधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में कई निजी संस्थानों, फर्मों, कंपनियों एवं राजनीतिक-सामाजिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाई जा रही है, जिससे शहरी सौंदर्य, यातायात व्यवस्था और जनसुविधा प्रभावित हो रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद, नगर पंचायत एवं सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर अवैध होर्डिंग, बैनर व फ्लेक्स हटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दोषी व्यक्तियों/संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी, जुर्माना एवं वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने अपील की है कि प्रचार-प्रसार केवल विधिवत अनुमति प्राप्त स्थलों पर ही करें। उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

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