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हरेंद्र सिंह हत्याकांड में चारों दोषियों को आजीवन कारावास

बक्सर। शहर के बस स्टैंड के पास वर्ष 2016 में हुए बहुचर्चित हरेंद्र सिंह हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। पश्चिमी जिला पार्षद प्रतिनिधि रिंकू यादव सहित चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोषियों में रिंकू यादव, जयराम पासवान, अजय कुमार और चतुरी साह शामिल हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें और गवाहों की गवाही सुनने के बाद यह सजा सुनाई। इसके अलावा सभी अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजाएँ भी दी गई हैं। अपर लोक अभियोजक रामनाथ ठाकुर और प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना 23 अगस्त 2016 को हुई थी। बस स्टैंड पर कार्यरत हरेंद्र सिंह को गोली मार दी गई थी। मृतक की पत्नी इंदु देवी ने एफआईआर में बताया कि उनके पति जमीन के कारोबार में निवेश करते थे। इसी दौरान विकास वर्मा ने उनसे बड़ी राशि उधार ली थी और समय पर भुगतान नहीं किया। घटना वाले दिन विकास वर्मा हरेंद्र सिंह के घर आया और कुछ राशि लौटाई, लेकिन हरेंद्र सिंह नाराज हो गए और पूरा पैसा उसी दिन माँग लिया। विकास वर्मा ने उन्हें पार्टी में जाने का बहाना देकर अपने साथ बुलाया और देर शाम हरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। कोर्ट के इस निर्णय के बाद इलाके में शांति का माहौल है, जबकि मृतक परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है।

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