संपत्ति कर पर 100 प्रतिशत ब्याज व जुर्माने की छूट, 31 मार्च 2026 तक मिलेगा लाभ
बक्सर। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने “बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (व्याज एवं शास्ति में छूट) योजना, 2025” अधिसूचित की है। यह योजना पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत जो करदाता 2025-26 या उससे पूर्व के लंबित संपत्ति कर की मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें 100 प्रतिशत ब्याज और जुर्माने से छूट दी जाएगी। न्यायालय या अन्य फोरम में लंबित मामलों के करदाता भी मामला वापस लेकर लाभ उठा सकेंगे। भुगतान की सुविधा नगर निकाय कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर, स्थायी व चलंत शिविरों तथा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगी। नगर अध्यक्षा कमरून निशा ने इस योजना का स्वागत करते हुए विभाग केा बधाई देते हुए कहा कि इस योजना से हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। योजना का उद्देश्य नगर निकायों में राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देना है। उन्होंने नगर परिषद बक्सर से जुड़े बक्सरवासियों से आग्रह करते हुए कही कि आप सभी इस योजना का लाभ उठाए ताकि स्वच्छ बक्सर सुंदर बक्सर की परिकल्पना में आपका भी साथ मिल सके।










