जिला पदाधिकारी ने जीविका दीदीयों के लिए महिला रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश दिए
बक्सर। जिला पदाधिकारी डॉ विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में जिला के अन्य पदाधिकारी एवं जिला में कार्यरत वैध एनबीएफसी/माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में की गई। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त बक्सर, अपर समाहत्र्ता सह सक्षम प्राधिकारी (एनबीएफसी) बक्सर, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर, वरीय उप समाहत्र्ता बैंकिंग, निदेशक एनईपी डीआरडीए बक्सर, निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, डीआरडीए बक्सर, जिला अग्रणी प्रबंधक एवं जिला के वैध एनबीएफसी/माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला अग्रणी प्रबंधक एवं एनबीएफसी/माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदीयों को 10000/- (दस हजार) की राशि का उनके खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। उक्त राशि जीविका दीदीयों को स्व-रोजगार हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। बैंक/ एनबीएफसी/माइक्रो फाइनेंस कंपनी को सुनिश्चित करना है कि यदि किसी भी जीविका दीदी द्वारा पूर्व में किसी प्रकार का ऋण लिया गया है तो उसके किस्त के रूप में उक्त राशि की कटौती न की जाय और न ही उक्त राशि का दुरूपयोग हो। उपस्थित एनबीएफसी/माइक्रो फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों एवं जिला अग्रणी प्रबंधक, बक्सर द्वारा जिला पदाधिकारी को यह आश्वासन दिया गया कि प्राप्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। अपर समाहत्र्ता सह सक्षम प्राधिकारी (एनबीएफसी) बक्सर द्वारा सभी एनबीएफसी/माइक्रो फाइनेंस कंपनी को निदेश दिया गया कि जिला में यदि आपको कोई ऐसे अवैध कंपनी जिसके द्वारा आम जनता से अवैध रूप से राशि जमा कराया जा रहा है, की सूचना प्राप्त होती है तो उसकी सूचना अविलंब अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये ताकि उनके विरुद्ध बीपीआईडी अधिनियम 2002 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके।










