अवैध बालू-गिट्टी भंडारण पर सख्ती, 24 घंटे में हटाने का अल्टीमेटम
बक्सर। जिला प्रशासन ने मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों के किनारे अवैध रूप से रखे गए बालू, गिट्टी, पत्थर तथा अन्य गौण खनिज सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। जिला खनन पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार जिले के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार का भंडारण किए जाने से यातायात बाधित हो रहा है तथा आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। प्रेस विज्ञप्ति में संबंधित व्यवसायियों एवं आम जनता को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि के भीतर स्वयं सामग्री हटा लें। अन्यथा प्रशासन द्वारा उक्त सामग्री जब्त (सीजर) कर ली जाएगी। बालू एवं पत्थर (सैंडस्टोन) के व्यवसाय से जुड़े सभी दुकानदारों को 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से के लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। बिना ‘के लाइसेंस के व्यवसाय संचालित करने वाले दुकानदारों की सामग्री भी जब्त की जाएगी तथा नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सभी संबंधित व्यक्ति समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करें।










