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बक्सर में स्थाई लोक अदालत का गठन और वाहन चालान निपटारा

बक्सर। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना द्वारा बिहार के सभी जिलों में स्थाई लोक अदालत का गठन किया गया है। इसी क्रम में बक्सर जिले में सेवा निर्वत् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह को अध्यक्ष, सुनील कुमार सिंहा और माधव कुमार राय को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। स्थाई लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के तहत स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य परिवहन, डाक, बिजली, पानी, अस्पताल जैसी जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों को मुकदमेबाजी से पहले आपसी सुलह के माध्यम से निपटाना है। यदि विवाद सुलह से हल न हो, तो यह गुण-दोष के आधार पर निर्णय भी ले सकती है। अवर न्यायाधीश एवं सह-सचिव नेहा दयाल ने बताया कि स्थाई लोक अदालत में आमतौर पर बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, रेड लाइट जंप, वैध पीयूसी न होना, लिपिकीय त्रुटियाँ जैसे चालान निपटाए जा सकते हैं जबकि ड्रंक ड्राइविंग, हिट एंड रन और नाबालिग द्वारा वाहन चलाना जैसे गंभीर मामले लोक अदालत में नहीं सुने जाते। नागरिकों को अपने चालान की कॉपी, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र लेकर लोक अदालत में उपस्थित होना होगा। न्यायाधीशों के पैनल के सामने अपना पक्ष रखते हुए चालान माफी या जुर्माने में कटौती के लिए आवेदन किया जा सकता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। विगत 13 सितंबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भी वाहन चालान संबंधी कई मामलों का सुलह-समझौता आधारित निपटारा किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बक्सर ने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके वाहन का चालान कटा है, तो वे स्थाई लोक अदालत में जाकर अपनी बात अवश्य रखें।

 

 

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