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चुनावी घोषणा पर जिला पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, आदर्श आचार संहिता पालन संबंधित नियमों को बताया

बक्सर। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक- ईसीआई/पीएन/ 316/2025 06 अक्टूबर 2025 द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 की घोषणा प्रेस नोट 06 अक्टूबर 2025 को जारी किये जाने के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य द्वारा संयुक्त रूप से सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में करते हुए उन्हें बक्सर जिलें में चुनाव की घोषणा के उपरांत बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दिये जाने के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता के अनुपालन से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं के संबंध में जानकारी दिया गया। बक्सर जिला के चारो विधानसभा के लिए 10 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी किया जायेगा। उसी दिन से नामांकन संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। 17 अक्टूबर 2025 तक नामनिर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकता है। बैठक में उप विकास आयुक्त बक्सर, अपर समाहत्र्ता बक्सर, उप निर्वाचन पदाधिकारी बक्सर, जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी एवं राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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